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सीएम योगी का  बड़ा बयान। दोषियों को सजा मिलेगी, घटना की जिम्मेदारी जवाबदेही तय होगी।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे में घायल हुए लोगों से बागला संयुक्त चिकित्सालय में भेंट कर उनका कुशल-क्षेम जाना ।Big Breking हाथरस काण्ड में मृतकों की सूची जारी ।हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में लगभग 100 लोगों की मौत । प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदना व्यक्त की ।मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के दिए निर्देश।।भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संदर्भ में जागरूकता हेतु थाना पुरवा पर अखिलेश सिंह अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी की अध्यक्षता में संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ गोष्ठी का आयोजन ।

उच्च न्यायालयउत्तर प्रदेशउत्तर प्रदेश सरकारदेश / विदेशलखनऊ

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रमुख सचिव ने जारी किये विवेचक हेतु नये निर्देश

इलेक्ट्रानिक सबूत के मामले में धारा 65 का अनुपालन जरूरी

लखनऊ
माननीय उच्च न्यायलय के आदेशानुसार प्रमुख सचिव ने विवेचना अधिकारी हेतु अब विवेचना के समय निम्नलिखित नियम बना दिए है इसका अच्छरतः पालन अनिवार्य है ।
कमेटी का फैसला-

1- शव विच्छेदन व चोट, की रिपोर्ट या पूरक चिकित्सा रिपोर्ट हस्त लिखित न होकर टाइप होगी।
2-शव विच्छेदन के दौरान शवों के डी एन ए फिंगर प्रिंट,के शैंपल अनिवार्य रुप से लिए जायेंगे।साफ्टवेयर विकसित किया जाएगा।
3-बंदूक की गोली लगने की स्थिति में पूरे शरीर का नहीं केवल जहां गोली लगी है उसी अंग का एक्सरे किया जायेगा।

4-शव विच्छेदन के दौरान चोटों की रंगीन फोटोग्राफ ली जायेगी।इसे केस डायरी का हिस्सा बनाया जायेगा।
5-केस डायरी में अनुक्रमणिका अंकित होगी।
6-चार्जशीट के साथ विवेचना का सारांश लिखा जायेगा।
7-अभियोगों के पर्यवेक्षक अधिकारी उचित व प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे।केवल डाकघर जैसा बर्ताव नहीं करेंगे।
8-पुलिस रिपोर्ट यथाशीघ्र अदालत में पेश होगी। अपने पार लंबे समय तक नहीं रखेंगे।
9-जिसमे आरोप पत्र दाखिल हो, आगे विवेचना अनुमति लेकर की जायेगी।
10-जहा गवाहों का बयान आडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में दर्ज है को केस डायरी का हिस्सा बनाया जायेगा।सी डी,पेन ड्राइव अदालत में पेश होगी।
11-केस डायरी का फांट साइज बढ़ाया जायेगा।
12-इलेक्ट्रानिक सबूत मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी का पालन होगा।
13-पर्यवेक्षकीय अधिकारी सघन पर्यवेक्षण करेंगे.
14-प्रत्येक जिले में संयुक्त निदेशक अभियोजन की अध्यक्षता में विधि प्रकोष्ठ स्थापित हो, जो विवेचकों को कानून की अद्यतन जानकारी देता रहे।
15-तकनीकी व अन्य विभागों की सहायता ली जाय।

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