सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 24 घंटे के अंदर एसबीआई जानकारी दे।
24 घंटे के अंदर दें इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी।
सुप्रीम कोर्ट का एसबीआई को सख्त आदेश।
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और एसबीआई को बड़ा झटका लगा है।
देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल देने के लिए 30 जून तक एसबीआई ने जो मोहलत मांगी थी, उसे नहीं दी और 12 मार्च तक का वक्त दिया है।
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि 12 मार्च तक आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।