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नई दिल्ली

कोचिंग सेंटर को लेकर आई क्या गाइडलाइन?

दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या फिर राजस्थान का कोटा शहर। कोचिंग सेंटर्स की भरमार वाले इन शहरों में देशभर से स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं।
ऐसे में कोचिंग सेंटर बच्चों की उम्र की परवाह किए बिना ही उन्हें अपने संस्थान में प्रवेश दे देते हैं। कई बार मनमानी फीस वसूलने के केस भी सामने आते हैं।
ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब केंद्र सरकार नई गाइडलाइन लेकर आ गई है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब कोचिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे।
अब कोचिंग संस्थान किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल पाएंगे।आइए आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार कैसे कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगाने जा रही है।

किन गाइडलाइंस का पालन करना होगा?

1. कोचिंग में जिन टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, वे कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए।
2. एडमिशन (रजिस्ट्रेशन) के लिए स्टूडेंट्स के माता-पिता से अच्छी रैंक या अच्छे नंबरों की गारंटी जैसे भ्रामक वादे नहीं किए जा सकते।
3. कोचिंग संस्थान 16 साल के कम उम्र के छात्र का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते।
4. छात्र की उम्र 16 साल से कम होने पर सेकेंड्री स्कूल (माध्यमिक विद्यालय) परीक्षा के बाद ही छात्र का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
5. कोचिंग सेंटर संस्थान की क्वालिटी-सुविधाओं के कारण स्टूडेंट के अच्छे परिणाम का दावा करने वाले भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकते।
6. कोचिंग सेंटर के पास अगर स्थान प्रति छात्र न्यूनतम स्थान से कम है तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
7. किसी भी ऐसे शिक्षक को कोचिंग में नहीं रखा जा सकता, जो किसी नैतिक अपराध में दोषी ठहराया जा चुका हो।
8. कोचिंग सेंटर के पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, जिसमें शिक्षक की योग्यता, पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या, कोर्स पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं (यदि हो), ली जाने वाली फीस, आसान एग्जिट पॉलिसी, शुल्क वापसी नीति, कोचिंग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण होगा।
9. वेबसाइट में उन छात्रों का विवरण भी देना होगा, जिन्हें कोचिंग में पढ़ने के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश मिला।
10. स्टूडेंट्स के स्कूल के समय पर कोचिंग कक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी।

फीस के भुगतान का ये होगा स्ट्रक्चर

1. कोचिंग सेंटर प्रॉस्पेक्टस, नोट्स और अन्य सामग्री अपने छात्रों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रदान करेंगे।
2. यदि छात्र पूरा भुगतान करने के बाद निर्धारित अवधि के बीच में कोचिंग छोड़ देता है तो शेष अवधि के लिए पहले जमा की गई फीस में से बची हुई फीस 10 दिनों के अंदर वापस करनी होगी।
3. यदि छात्र कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में रह रहा है तो बीच में कोचिंग छोड़ने पर हॉस्टल फीस और मेस फीस भी वापस कर करनी होगी।
4. किसी स्पेशल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन के आधार पर फीस में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती।
हालांकि, कोर्स की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

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