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पटना : मनीष रंजन को नहीं मिली बेल,अब 11 मार्च को सुनवाई

Munesh Kumar Shukla Mon, Mar 2, 2026

पटना में NEET छात्रा रेप-मौत मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाली बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई है। मनीष रंजन को आज भी कोर्ट से जमानत नहीं मिली है।आज करीब पौने दो घंटे सुनवाई चली। इस बीच पीड़ित परिवार के वकील और सीबीआई के वकील के बीच तीखी बहस हुई। पीड़ित परिवार के वकील ने आज भी जांच में लापरवाही की बात कही।इस पर CBI के वकील ने आपत्ति जताई और कहा कि जमानत की सुनवाई है। आप एजेंसी पर सवाल नहीं कर सकते हैं। आज सुनवाई के दौरान CBI ने लिखित में कह दिया है कि हमें इन्वेस्टिगेशन में मनीष रंजन जरूरत नहीं है।मनीष रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई अब अगली तारीख पर CBI के मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। कोर्ट से सुनवाई की अगली तारीख 11 मार्च की मिली है।पीड़ित परिवार वकील एसके पांडेय ने बताया कि, सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में रौशनी कुमारी, हेमंत झा, पटना सदर एएसपी अभिनव कुमार, एसएसपी, डीजीपी के साथ ही CBI के जांचकर्ता एएसपी पवन कुमार श्रीवास्तव पर कोर्ट ने मुकदमा किया है।इसके पहले शनिवार को हियरिंग हुई थी, जो 2 घंटे तक चली थी। इस दौरान कोर्ट ने CBI को फटकार लगाई थी। CBI से पूछा था कि आपने पॉक्सो क्यों नहीं लगाया?17 जनवरी तक केस की जांच चित्रगुप्त नगर की तत्कालीन थानेदार रौशनी कर रही थी, फिर SIT ने जांच की। इसके बाद 12 फरवरी को CBI ने 307 का केस दर्ज किया।CBI को जांच करते हुए 15 दिन हुए। कोर्ट ने पूछा कि मनीष रंजन को लेकर अब तक आपने क्या जांच की? क्या आपको मनीष रंजन की जरूरत है? आपने अपने केस में तो पॉक्सो एक्ट लगाया नहीं है?