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दिल्ली दंगा साजिश मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर : हाईकोर्ट ने मांगा पुलिस का जवाब

Munesh Kumar Shukla Sat, Jul 18, 2026

फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से विस्तृत जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तारीख निर्धारित की।

शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 4 जुलाई को जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनके वकीलों इब्राहिम और तालिब मुस्तफा ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में अभी काफी समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसलिए अदालत जमानत पर विचार करे।

वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह मामला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज गंभीर मामलों में शामिल है। पुलिस के अनुसार जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर शरजील इमाम की भूमिका बड़ी साजिश से जुड़ी हुई है और इसी आधार पर उनकी जमानत का विरोध किया गया है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों पर कोई टिप्पणी किए बिना केवल दिल्ली पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही जमानत याचिका पर निर्णय लिया जाएगा। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जब पुलिस अपना पक्ष अदालत के सामने रखेगी।

दिल्ली दंगों से जुड़ा यह मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में है और देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट का आगामी फैसला इस मामले की आगे की सुनवाई और जमानत से जुड़े कानूनी पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

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