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सुप्रीम कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: धर्म बदलने पर खत्म होगा SC दर्जा

Munesh Kumar Shukla Tue, Mar 24, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) दर्जे को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यह दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों तक ही सीमित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इन धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो उसका SC दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा ईसाई या अन्य धर्म में धर्मांतरण करने पर वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। इस फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि धर्म परिवर्तन के बाद संबंधित व्यक्ति SC/ST अत्याचार निवारण कानून के तहत शिकायत दर्ज कराने का अधिकार भी खो देता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले दिए गए फैसले को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि जो लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं और उसका पालन करते हैं, वे SC दर्जा बरकरार नहीं रख सकते।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने दोहराया कि SC का दर्जा धर्म से जुड़ा हुआ है और यह केवल हिंदू, सिख और बौद्ध समुदायों के लिए मान्य है। ऐसे में किसी अन्य धर्म को अपनाने पर यह संवैधानिक लाभ स्वतः समाप्त हो जाता है।

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