शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून, 2009 : गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए 2 फरवरी से शुरू हो रही है सत्र 2026 -27 आवेदन प्रक्रिया।
Munesh Kumar Shukla Sun, Jan 25, 2026
लीगल एजुकेशन
शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून, 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इस कानून के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे न केवल सरकारी, बल्कि महंगे प्राइवेट स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा पा सकते हैं।

शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून, 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है।
इस कानून के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे न केवल सरकारी, बल्कि महंगे प्राइवेट स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा पा सकते हैं।

शिक्षा का अधिकार (RTE) क्या है?
अनिवार्य शिक्षा: 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य है।
25% आरक्षण: प्राइवेट स्कूलों को अपनी शुरुआती कक्षा (जैसे नर्सरी या पहली) की 25% सीटें गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं।
कोई शुल्क नहीं: इन बच्चों से स्कूल कोई फीस (ट्यूशन, एडमिशन या एग्जाम फीस) नहीं ले सकता।
गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा कैसे मिलेगी? (आवेदन प्रक्रिया 2026)
प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑनलाइन होती है। वर्ष 2026 के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आवेदन के चरण इस प्रकार हैं:
ऑनलाइन आवेदन: अभिभावकों को अपने राज्य के शिक्षा विभाग के आधिकारिक RTE पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में 2026-27 सत्र के लिए पहले चरण के आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक खुले हैं।
दस्तावेज जमा करना: आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड।
अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से पिछड़े होने का प्रमाण)।
निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बिजली बिल या आधार)।
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
स्कूलों का चयन: आप अपने घर के पास स्थित उन प्राइवेट स्कूलों को चुन सकते हैं जो इस योजना के तहत आते हैं।
लॉटरी सिस्टम: यदि सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो चयन एक पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है।
नामांकन: लॉटरी में नाम आने के बाद, आवंटित स्कूल में जाकर प्रवेश औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं।
क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?
मुफ्त पढ़ाई: कक्षा 8 तक कोई फीस नहीं देनी होती。
अतिरिक्त सहायता: कुछ राज्यों में किताबों, कॉपियों और यूनिफॉर्म के लिए सीधे बैंक खाते में पैसे (जैसे उत्तर प्रदेश में ₹5000) भेजे जाते हैं。
कोई भेदभाव नहीं: बच्चों के साथ स्कूल में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता。
आप अपने राज्य के विशिष्ट नियमों और आवेदन की अंतिम तिथि की जानकारी के लिए स्थानीय शिक्षा विभाग या संबंधित राज्य के [RTE पोर्टल] पर जा सकते हैं।
19 sites
Government Schemes for Free Child Education in India
Right to Education (RTE) Act: Successes & Limitations - PMF IAS
Right to Education (RTE) Act
उत्तर प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया तीन चरणों में आयोजित की जाएगी।
वर्ष 2026 के लिए विस्तृत समय-सारणी निम्नलिखित है:
प्रवेश के चरण और महत्वपूर्ण तिथियां (2026)
प्रथम चरण (First Phase):
ऑनलाइन आवेदन: 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026 तक।
लॉटरी की तिथि: 18 फरवरी 2026।
स्कूल में प्रवेश की अंतिम तिथि: 20 फरवरी 2026।
द्वितीय चरण (Second Phase):
ऑनलाइन आवेदन: 21 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक।
लॉटरी की तिथि: 9 मार्च 2026।
तृतीय चरण (Third Phase):
ऑनलाइन आवेदन: 12 मार्च से 25 मार्च 2026 तक।
लॉटरी की तिथि: 27 मार्च 2026।
स्कूल में प्रवेश की अंतिम तिथि: 11 अप्रैल 2026।
पात्रता और आयु सीमा (1 अप्रैल 2026 के आधार पर)
प्रवेश केवल एंट्री-लेवल कक्षाओं (नर्सरी से कक्षा 1) के लिए उपलब्ध है:
नर्सरी: 3 से 4 वर्ष।
LKG: 4 से 5 वर्ष।
UKG: 5 से 6 वर्ष।
कक्षा 1: 6 से 7 वर्ष।
अभिभावक RTE UP के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने घर के पास के अधिकतम 10 निजी स्कूलों का चयन कर सकते हैं। यदि आप एक चरण में आवेदन करने से चूक जाते हैं, तो सीट रिक्त होने पर अगले चरण में आवेदन करने का अवसर मिलता है।
वेबसाइट: rte25.upsdc.gov.in
इस पोर्टल पर आप 'Online Application' विकल्प पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
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