सहारनपुर में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद हटाने का आदेश : अदालत ने लगाया 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना
Munesh Kumar Shukla Sat, Jul 18, 2026
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण से जुड़े मामले में सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बनी एक मस्जिद को अवैध निर्माण मानते हुए उसे हटाने का आदेश दिया है। साथ ही सरकारी भूमि के कथित अवैध उपयोग और कब्जे के मामले में संबंधित पक्ष पर लगभग 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
यह मामला बजरंग दल के पूर्व क्षेत्रीय समन्वयक विकास त्यागी की शिकायत के बाद सामने आया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कलेक्ट्रेट परिसर जैसे उच्च सुरक्षा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बिना वैध अनुमति के मस्जिद का निर्माण किया गया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्यालयों के बीच स्थित यह निर्माण सुरक्षा मानकों के भी विपरीत है।
मामले की सुनवाई के दौरान राजस्व अभिलेखों, भूमि रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्माण को अवैध मानते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। आदेश में यह भी कहा गया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जा सकता और कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है।
प्रशासन ने बताया कि अदालत के आदेश का पालन कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी। वहीं, संबंधित पक्ष को उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देने का कानूनी अधिकार भी उपलब्ध है।
इस फैसले के बाद जिले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। कुछ संगठनों ने इसे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया, जबकि अन्य पक्षों ने कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेने की बात कही है। फिलहाल प्रशासन अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
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