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कन्नूर बम हमला केस : CPM के 10 कार्यकर्ताओं को 25 साल की सजा

Munesh Kumar Shukla Sat, Apr 18, 2026

केरल की राजनीति में लंबे समय से हिंसा और प्रतिशोध के लिए चर्चित कन्नूर से एक अहम फैसला सामने आया है। थलिपरम्बा की अदालत ने 2011 के चर्चित थिमिरी बम हमला मामले में सीपीएम के 10 कार्यकर्ताओं को 25-25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एडिशनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश केएन प्रशांत ने सुनाया।

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि राजनीतिक विरोध के नाम पर की जाने वाली हिंसा को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाएगी, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके।

यह मामला वर्ष 2011 का है, जब अलाकोड के पास थिमिरी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर बम हमला किया गया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में यह साबित किया कि हमला पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था और इसे कन्नूर में वर्षों से चली आ रही राजनीतिक प्रतिशोध की पृष्ठभूमि में अंजाम दिया गया।

कोर्ट ने मामले में उडुम्ब बिनु उर्फ टीवी बिनु सहित सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया। हालांकि, अदालत ने तकनीकी आधार पर एक राहत भी दी है। 10 में से 9 दोषियों की सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसका अर्थ है कि कागजी तौर पर भले ही सजा 25 साल की हो, लेकिन उन्हें प्रभावी रूप से लगभग 10 साल तक जेल में रहना होगा।

यह फैसला कन्नूर की हिंसक राजनीतिक परंपरा पर एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, जहां वर्षों से वैचारिक टकराव कई बार खूनी संघर्ष में बदलता रहा है।

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