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अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से झटका! : ‘फ्रॉड’ टैग रोकने की मांग खारिज

Munesh Kumar Shukla Thu, Apr 16, 2026

उद्योगपति Anil Ambani को बड़ी कानूनी राहत नहीं मिल सकी है। Supreme Court of India ने गुरुवार को उनकी उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने Bombay High Court के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में बैंकों को उनके खातों को “फ्रॉड” घोषित करने की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने हालांकि अंबानी को यह राहत दी कि वे बैंकों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट की एकल पीठ में अपनी याचिका जारी रख सकते हैं। साथ ही अदालत ने एकल पीठ से इस मामले में जल्द सुनवाई करने का अनुरोध भी किया है।

दरअसल, अंबानी ने तीन अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर 23 फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पहले दिए गए अंतरिम राहत आदेश को रद्द कर दिया था। इस अंतरिम आदेश में उनके और Reliance Communications के खातों को “फ्रॉड” घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी।

खंडपीठ ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों—Indian Overseas Bank, IDBI Bank और Bank of Baroda—की अपीलों को स्वीकार करते हुए इस रोक को हटा दिया था। इन बैंकों के साथ ऑडिट कंपनी BDO India LLP भी मामले में शामिल है।

अंबानी का तर्क था कि यह कार्रवाई एक कथित रूप से त्रुटिपूर्ण फॉरेंसिक ऑडिट पर आधारित है और Reserve Bank of India के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है। उन्होंने बैंकों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी थी, जिसमें उनके और कंपनी के खातों को “फ्रॉड” घोषित करने की बात कही गई है।

फिलहाल, मामला हाईकोर्ट की एकल पीठ में जारी रहेगा, जहां इस पर आगे सुनवाई होगी।a

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