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छोटे LPG सिलेंडर : सरकार ने बदले नियम—प्रवासियों को बड़ी राहत

Munesh Kumar Shukla Mon, Apr 6, 2026

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन की दिक्कतों के बीच भारत सरकार ने आम लोगों, खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने 5 किलोग्राम वाले छोटे LPG सिलेंडर (FTL) की बिक्री के नियमों को आसान बना दिया है। अब किसी भी व्यक्ति को इस छोटे सिलेंडर को खरीदने के लिए एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला उन लाखों लोगों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो शहरों में काम तो करते हैं, लेकिन उनके पास स्थायी पता या आवश्यक दस्तावेज नहीं होते। इस नई व्यवस्था के तहत ग्राहक को सिर्फ किसी भी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी दिखानी होगी और वह तुरंत सिलेंडर खरीद सकेगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए जटिल दस्तावेजी प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। ग्राहक साल में जितनी बार चाहें, उतनी बार इसे रिफिल भी करवा सकते हैं। इससे छोटे परिवारों, किराएदारों और अस्थायी कामगारों को काफी सुविधा मिलेगी।

यह कदम न केवल आम लोगों के लिए राहत भरा है, बल्कि देश में ऊर्जा की उपलब्धता को भी आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे काले बाजार पर भी रोक लगेगी और गैस की उपलब्धता ज्यादा पारदर्शी होगी।

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