कर्नाटक में बड़ा फैसला! : विनय कुलकर्णी समेत 17 दोषियों को उम्रकैद
Munesh Kumar Shukla Fri, Apr 17, 2026
कर्नाटक के चर्चित भाजपा नेता योगेश गौड़ा गौदार हत्याकांड में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी समेत 17 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला 15 जून 2016 का है, जब धारवाड़ में जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता योगेश गौड़ा की उनके जिम के अंदर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस ने की थी, लेकिन राजनीतिक विवाद और दबाव के चलते 2019 में यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया।
अदालत ने 15 अप्रैल को सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया था। स्पेशल जज संतोष गजानन भट ने अपने फैसले में कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें सभी दोषियों की भूमिका साबित हुई है।
इस मामले में विनय कुलकर्णी को मुख्य साजिशकर्ता माना गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्यता तय हो जाती है।
मामले में कुल 19 आरोपियों में से दो—वासुदेव रामा नीलेकानी और सोमशेखर न्यामगौड़ा—को पर्याप्त सबूत न होने के कारण बरी कर दिया गया, जबकि बाकी 17 को दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई है।
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