अरविंद केजरीवाल : सोशल मीडिया पर कोर्ट वीडियो शेयर करने पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस
Munesh Kumar Shukla Fri, Apr 24, 2026
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया पर अदालती कार्यवाही के वीडियो प्रसारित किए जाने के मामले में अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने फेसबुक, गूगल और एक्स सहित सभी संबंधित प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में हुई सुनवाई से जुड़े वीडियो तुरंत हटाए जाएं।
यह मामला दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित है, जिसमें केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान उनके बयान और अदालत की कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए, जिसे अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा के खिलाफ माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के वीडियो प्रसारण से न्यायपालिका की मर्यादा प्रभावित होती है।
इस आदेश को न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत अरोरा की खंडपीठ ने पारित किया। साथ ही, अदालत ने पत्रकार रविश कुमार और अन्य व्यक्तियों को भी नोटिस भेजा है, जिन्होंने यह वीडियो साझा किया था। याचिका में इन सभी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग भी की गई है।
वहीं, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को मामले की सुनवाई से हटाने की मांग वाली याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है और ये केवल निराधार दावे हैं, जो उनकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं।
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