राम रहीम : पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम बरी, तीन आरोपियों की सजा बरकरार
Munesh Kumar Shukla Sat, Mar 7, 2026
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चर्चित पत्रकार हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी कर दिया है। हालांकि अदालत ने मामले में अन्य तीन आरोपियों—कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल—की सजा को बरकरार रखा है।
यह मामला पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या से जुड़ा है, जिसने लंबे समय तक देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं। इससे पहले 17 जनवरी 2019 को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम समेत सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई थी।
स्पेशल सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस हत्याकांड में राम रहीम को साजिशकर्ता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया।हालांकि कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद मामले में नया कानूनी मोड़ आ गया है।
गौरतलब है कि राम रहीम इससे पहले डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में भी हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं। हालांकि इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।वहीं साध्वियों के यौन शोषण मामले में राम रहीम को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
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