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सुप्रीम कोर्ट : सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

Munesh Kumar Shukla Wed, Apr 8, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी धर्म में अंधविश्वास से जुड़ी प्रथाओं पर फैसला सुनाने का उसे पूरा अधिकार और क्षेत्राधिकार है।

यह टिप्पणी केंद्र सरकार की उस दलील के जवाब में आई, जिसमें कहा गया था कि एक धर्मनिरपेक्ष अदालत को धार्मिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश कानून के जानकार होते हैं, धर्म के नहीं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में नौ जजों की संविधान पीठ सबरीमाला मंदिर समेत विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है।

अदालत यह तय कर रही है कि धार्मिक परंपराओं और संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, खासकर तब जब किसी प्रथा पर भेदभाव के आरोप लगते हैं।