: विधिक साक्षरता अभियान के अंतर्गत हुआ शिविर का आयोजन ।
admin Sat, Mar 30, 2024
उन्नाव
लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल एवं स्थाई लोक अदालत के विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन ।
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ कि कार्ययोजना वर्ष 2023-2024 के क्रियान्वन के क्रम में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव की माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष/जिला जज श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव, महोदया के दिशा निर्देश में आज दिनांक 30.03.2024 को मऊसुल्तानपुर तहसील सदर, उन्नाव में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल एवं स्थाई लोक अदालत के विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव द्वारा सम्पन्न किया गया। उक्त कार्यक्रम में स्थाई लोक अदालत की सदस्य श्रीमती प्रियंका द्विवेदी तथा श्रीमती रेखा रानी दीक्षित, लीगल ऐड डिफेंस काउन्सिल के डिप्टी चीफ श्री रमेश चन्द्र वर्मा एवं असिस्टेंट लीगल ऐड डिफेंस काउन्सिल श्री कार्तिक सिंह तथा राहुल श्रीवास्तव ने प्रतिभाग किया।
उक्त कार्यक्रम में स्थाई लोक अदालत की सदस्य श्रीमती प्रियंका द्विवेदी तथा श्रीमती रेखा रानी दीक्षित ने स्थाई लोक अदालत के गठन के विषय में बताते हुए कहा कि स्थायी लोक अदालत का गठन विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियमए 1987 की धारा 22-बी की उप धारा (1) के अंतर्गत हुआ है। जनहित सेवाओं से संबंधित विभाग जैसे बिजली, पानी, अस्पताल आदि से संबंधित मामलों को, मुकदमें दायर करने से पहले आपसी सुलह से निपटाने के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है।कोई भी पक्ष जिसका संबंध इन जनहित सेवाओं से है वह इन विवादों को निपटाने के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है।सबसे पहले विवाद को आपसी सुलह के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाता है और सहमति के बाद अवार्ड पास कर दिया जाता है। यदि आपसी सुलह के द्वारा केस का फैसला नही हो पाता तो स्थायी लोक अदालत में मामले का निपटारा मामले के गुण-अवगुण के आधार पर कर दिया जाता है। अवार्ड पास होने के पश्चात वह न्यायालय की डिक्री की तरह ही संबंधित पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू कराया जाता है।
उक्त कार्यक्रम में डिप्टी चीफ रमेश चन्द्र वर्मा एवं असिस्टेंट कार्तिक सिंह द्वारा बताया गया कि लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निचले स्तर गरीब आम जनमानस को निःशुल्क न्याय दिलाये जाना है। इसके अंतर्गत पात्र व्यक्तियो को आपराधिक मुकदमों में अपना बचाव हेतु निशुल्क कानूनी सेवायें प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र देकर लाभ प्राप्त कर सकते है।
उक्त कार्यक्रम में श्रीमती अनुपमा सिंह नायाब तहसीलदार सदर, उन्नाव द्वारा शासन द्वारा चल रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया ।
जनपद उन्नाव से TV भारतवर्ष न्यूज़ नेटवर्क के लिए एडिटर श्री मुनेश शुक्ला जी के साथ ब्यूरो अभिषेक मिश्रा की एक रिपोर्ट!
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