: देश में नया कानून लागू होने के बाद सेंट्रल दिल्ली के कमला मार्किट थाने में नए कानून के हिसाब से सोमवार (1 जुलाई) को रेहड़ी वाले पर पहली एफआईआर दर्ज ।
admin Mon, Jul 1, 2024
नई दिल्ली
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत सेंट्रल दिल्ली के कमला मार्किट थाने में नए कानून के हिसाब से सोमवार (1 जुलाई) को पहली एफआईआर दर्ज हुई है।
देर रात पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की टीम ने देखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स ने बीच सड़क पर रेहड़ी लगाई हुई है।वह उस पर पानी और गुटखा बेच रहा है।
इस वजह से लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है।
इसके बाद पुलिस ने इस शख्स के खिलाफ बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की।
पुलिस ने कई बार रेहड़ी लगाकर बिक्री करने वाले शख्स से वहां से हटने को कहा, ताकि रास्ता साफ हो जाए और लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
हालांकि, वह पुलिसकर्मियों की बात को नजरअंदाज करता रहा और उसे मानने से इनकार कर दिया।
उसने अपनी मजबूरी बताई और वहां से चला गया।
इसके बाद पुलिस ने उसका नाम-पता पूछकर नए कानून बीएनएस की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह इस कानून के तहत दर्ज की गई पहली एफआईआर है।
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