Advertisment

26 जनवरी 2026 से e paper tv भारतवर्ष पढ़े हर रोज

29th June 2026

BREAKING NEWS

TV Bharatvarsh E Paper 29-06-2026

TV Bharatvarsh E Paper 28-06-2026

TV Bharatvarsh E Paper 27-06-2026

TV Bharatvarsh E Paper 26-06-2026

विदेश मंत्रालय के बयान से छिड़ी नई बहस

: पाकिस्तानी सेना ने अपने दो रिटायर्ड अफसरों का किया कोर्ट मार्शल।

admin Sun, Nov 26, 2023

पाकिस्तानी सेना ने अपने दो रिटायर्ड अफसरों को कोर्ट-मार्शल किया है।
उन पर अफसरों को देशद्रोह के लिए उकसाने का आरोप है. यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि, 9 मई को सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों और हिंसा के आरोपियों के विवादास्पद सैन्य अदालती मुकदमे शुरू हो गए हैं।
अदालत ने मेजर (सेवानिवृत्त) आदिल फारुक रजा और कैप्टन (सेवानिवृत्त) हैदर रजा मेहदी को उनकी अनुपस्थिति में यह सजा सुनाई है।
वह दोनों विदेश में रह रहे हैं. इसलिए वे इस सजा को भुगतेंगे, इसकी संभावना न के बराबर है।
राजद्रोह भड़काने का आरोप
बता दें कि, मेजर (सेवानिवृत्त) आदिल फारूक राजा और कैप्टन (सेवानिवृत्त) हैदर रजा मेहदी का कोर्ट-मार्शल किया गया और उन्हें सेना के जवानों के बीच राजद्रोह भड़काने के आरोप में पाकिस्तान सेना अधिनियम, 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल (एफजीसीएम) के माध्यम से दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
सेना के बयान में कहा गया है कि, उन्होंने जासूसी से संबंधित आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है और राज्य की सुरक्षा और हित के लिए हानिकारक कार्य किया है।
मेजर रजा को 14 तो कैप्टन मेहदी को 12 साल के कारावास की सजा
मेजर राजा को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि कैप्टन मेहदी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई।
वे दोनों विदेश में रह रहे हैं और उन्हें अनुपस्थिति में सजा सुनाई गई थी।
बयान में कहा गया है कि सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत ने उचित न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से 7 अक्टूबर और 9 अक्टूबर, 2023 को दोनों व्यक्तियों को दोषी ठहराया और फैसला सुनाया। बयान में कहा गया कि दोनों अधिकारियों की रैंक 21 नवंबर को जब्त कर ली गई थी।