IT एक्ट की धारा 67 : सोशल मीडिया पर पोस्ट को सिर्फ लाइक करना अपराध नहीं-उच्च न्यायालय प्रयागराज
Munesh Kumar Shukla Sun, Apr 20, 2025
प्रयागराज उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला।
सोशल मीडिया पर पोस्ट को सिर्फ लाइक करना अपराध नहीं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा —
"लाइक करना और शेयर करना अलग है।"
भड़काऊ पोस्ट को शेयर करना अपराध माना जाएगा, लेकिन सिर्फ लाइक करने पर IT एक्ट की धारा 67 लागू नहीं होगी।
HC ने IT एक्ट के तहत याचिकाकर्ता इमरान के खिलाफ लंबित केस को किया रद्द।
यह फैसला सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।
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