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मतदान के दिन कर्मचारियों को मिलेगी पेड छुट्टी : भारत निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला

Munesh Kumar Shukla Fri, Apr 3, 2026

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शुक्रवार को एक अहम घोषणा करते हुए मतदान के दिनों में कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आगामी आम चुनावों और इस महीने होने वाले उपचुनावों के दौरान सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश (पेड छुट्टी) दी जाएगी।

यह सुविधा उन सभी लोगों पर लागू होगी जो किसी भी व्यापारिक, औद्योगिक या व्यावसायिक संस्थान में कार्यरत हैं। खास बात यह है कि इस दायरे में दिहाड़ी मजदूर और अस्थायी कर्मचारी भी शामिल किए गए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

आयोग के मुताबिक यह नियम असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों पर लागू होगा। इसके अलावा गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा की आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भी यह व्यवस्था लागू रहेगी।

चुनाव आयोग ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई नियोक्ता इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जा सकता है।

मतदान की तारीखों की बात करें तो असम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में 23 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी। सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे।

आयोग ने उन कर्मचारियों के लिए भी राहत दी है जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर काम करते हैं। ऐसे कर्मचारी भी पेड छुट्टी के हकदार होंगे, बशर्ते वे अपने संबंधित क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों।

इस फैसले का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों की चुनावी भागीदारी सुनिश्चित करना और लोकतंत्र को मजबूत बनाना है।