कानपुर : लैंबॉर्गिनी कांड में शिवम मिश्रा को जमानत,पुलिस की 14 दिन की रिमांड याचिका नामंजूर
Munesh Kumar Shukla Thu, Feb 12, 2026
कानपुर, टीवी भारतवर्ष
कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कांड में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। तंबाकू व्यापारी के बेटे शिवम मिश्रा को कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही पुलिस द्वारा दाखिल की गई 14 दिनों की रिमांड अर्जी को भी खारिज कर दिया गया।सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवम मिश्रा से विस्तृत पूछताछ जरूरी है। पुलिस का तर्क था कि घटना से जुड़े कुछ अहम पहलुओं की जांच अभी बाकी है और रिमांड मिलने पर साक्ष्यों को और मजबूत किया जा सकता है। हालांकि, बचाव पक्ष ने दलील दी कि पुलिस के पास पर्याप्त समय था और रिमांड की कोई ठोस आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पुलिस की मांग को अस्वीकार करते हुए जमानत मंजूर कर ली।गौरतलब है कि लैंबॉर्गिनी कांड सामने आने के बाद यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिवम मिश्रा को हिरासत में लिया था। मामले को लेकर शहर में काफी चर्चा रही और सोशल मीडिया पर भी इस पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।हालांकि जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि जांच समाप्त हो गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि शिवम मिश्रा को जांच में सहयोग करना होगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस के समक्ष उपस्थित होना होगा। वहीं, पुलिस का कहना है कि वह उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई जारी रखेगी। आने वाले दिनों में पुलिस आगे की विवेचना और साक्ष्य संकलन पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख भी जल्द तय किए जाने की संभावना है।
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