Advertisment

26 जनवरी 2026 से e paper tv भारतवर्ष पढ़े हर रोज

6th June 2026

BREAKING NEWS

TV Bharatvarsh E Paper 06-06-2026

TV Bharatvarsh E Paper 05-06-2026

TV Bharatvarsh E Paper 04-06-2026

TV Bharatvarsh E Paper 01-06-2026

TV Bharatvarsh E Paper 31-05-2026

शंकराचार्य : शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक

Munesh Kumar Shukla Fri, Feb 27, 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय आने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।मामले की सुनवाई जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ में हुई। कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए दो अहम निर्देश दिए। पहला, आदेश आने तक याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी नहीं होगी। दूसरा, शंकराचार्य को जांच में पूरा सहयोग करना होगा।अदालत में शंकराचार्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन मिश्रा ने पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल पेश हुए। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज की तरफ से अधिवक्ता रीना सिंह ने दलीलें प्रस्तुत कीं।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, जबकि राज्य पक्ष ने आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया।अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई मार्च के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है। तब तक शंकराचार्य को जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना होगा और अदालत के निर्देशों का पालन करना होगा।यह मामला प्रदेश की कानूनी और धार्मिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, और अदालत के अंतिम फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं।