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प्रिंटेड प्रचार सामग्री पर पूरी तरह रोक

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DUSU चुनाव 2026 के लिए नए नियम लागू : प्रिंटेड प्रचार सामग्री पर पूरी तरह रोक

Munesh Kumar Shukla Sat, Jul 18, 2026

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026 को अधिक पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि इस बार चुनाव प्रचार के दौरान प्रिंटेड पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और अन्य प्रचार सामग्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उम्मीदवार केवल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 'वॉल ऑफ डेमोक्रेसी' पर ही अपने पोस्टर और घोषणाएं प्रदर्शित कर सकेंगे।

इन नियमों को लेकर गुरुवार को विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, DUSU पदाधिकारी और विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट तथा लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने पर जोर दिया गया।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि परिसर की दीवारों, इमारतों, पेड़ों और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का पोस्टर या बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई उम्मीदवार या छात्र संगठन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन का उद्देश्य परिसर को स्वच्छ बनाए रखना और चुनाव के दौरान अनावश्यक खर्च तथा प्रदूषण को रोकना है।

छात्र संगठनों ने इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ संगठनों ने इसे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिसर की दिशा में सकारात्मक कदम बताया, जबकि कुछ का कहना है कि इससे छोटे संगठनों के लिए मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों से सोशल मीडिया, परिचर्चाओं, छात्र संवाद और निर्धारित स्थानों पर प्रचार करने की अपील की है। माना जा रहा है कि इन नए नियमों के कारण इस बार DUSU चुनाव पारंपरिक पोस्टर राजनीति से हटकर डिजिटल और संवाद आधारित प्रचार अभियान की ओर बढ़ते दिखाई देंगे।

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