: संजय सिंह के खिलाफ केस को कोर्ट ने सही ठहराया, कहा- मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत।
admin Fri, Dec 22, 2023
दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली की अदालत ने AAP नेता को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि संजय सिंह के खिलाफ मामला वास्तविक है। साथ ही कहा कि जो सबूत पेश किए गए हैं, वह कथित मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी संलिप्तता दिखाते हैं।
कोर्ट ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों से पता चलता है कि संजय सिंह कथित मनी लॉन्ड्रिंग में "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थे। इस बीच संजय सिंह के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है और उनके खिलाफ पैसे का कोई मामला नहीं है।
इस पर दिल्ली की कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के अनुसार संजय सिंह के खिलाफ मामला असली है। उपलब्ध साक्ष्य संजय सिंह की कथित मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता दर्शाते हैं।
पेश किए गए सबूतों से पता चलता है कि संजय सिंह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थे। उपलब्ध सबूत यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं।
कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त साक्ष्य और सामग्री यह भरोसा करने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह पीएमएलए की धारा 45 के तहत उक्त अपराध के 'दोषी' हैं। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत जमानत की शर्तें पूरी नहीं होती हैं।
साथ ही कहा कि ये भी कहा जा सकता है कि इस मामले में आरोपी को जमानत देने के लिए निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती हैं।
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