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19th February 2026

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TV Bharatvarsh E Paper 20-02-2026

TV Bharatvarsh E Paper 19-02-2026

बम से उड़ाने की धमकी के बाद सतर्कता

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उन्नाव : उन्नाव में धारा 144 लागू: पर्वों के मद्देनजर धरना‑प्रदर्शन पर रोक,आदेश 18 मार्च तक प्रभावी

Munesh Kumar Shukla Thu, Feb 19, 2026

जिले में आगामी पर्व-त्योहारों और संभावित जनसमूह को देखते हुए जिलाधिकारी गौरांग राठी ने धारा 163 लागू कर दी है। जारी आदेश के अनुसार यह धारा आगामी 18 मार्च तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इसका उद्देश्य जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचाव करना है। धारा 163 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार की भीड़, सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर रोक रहेगी। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास विशेष सतर्कता बरती जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम पूरी तरह एहतियातन उठाया गया है ताकि पर्व-त्योहारों के दौरान शांति बनी रहे और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखा जा सके। जिले में आगामी दिनों में होली पर्व, जयंती और कई अन्य सामाजिक-धार्मिक आयोजनों के मद्देनजर प्रशासन पहले से ही सतर्क है। इसके अलावा, हाल ही में वक्फ बोर्ड से संबंधित प्रस्तावित विधेयक को लेकर विभिन्न संगठनों में असंतोष फैलने की संभावना को देखते हुए भी धारा 163 लागू की गई है। पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने बताया कि धारा 163 लागू होने के बाद जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में गश्त बढ़ाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखें। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद से विशेष निगरानी भी की जा रही है। प्रशासन ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने या धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनसे सहयोग की अपील की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी विशेष वर्ग या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे जिले की शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने अपने आदेश में कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। धारा 163 लागू होने के बाद प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन का दृढ़ नियंत्रण बना रहे। इसके तहत अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं और सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि वे समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।