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बिहार सरकार ने मांस-मछली बिक्री के नियम सख्त किए, खुले में बिक्री पर रोक

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बिहार सरकार : बिहार सरकार ने मांस-मछली बिक्री के नियम सख्त किए, खुले में बिक्री पर रोक

Munesh Kumar Shukla Mon, Feb 16, 2026

बिहार सरकार ने राज्य में मीट शॉप और मछली की बिक्री को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब राज्य के सभी शहरों में खुले में मांस और मछली बेचने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। सरकार ने यह कदम स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उठाया है।

नई गाइडलाइन के तहत मांस और मछली बेचने वाले सभी दुकानदारों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति मांस या मछली नहीं बेच सकेगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम जनता को सुरक्षित और साफ-सुथरा मांस उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। खुले में मांस और मछली बेचने की पुरानी प्रथा संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ा रही थी। अब दुकानदारों को निर्धारित प्रक्रिया और लाइसेंसिंग मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि लाइसेंस प्राप्त दुकानों की नियमित जांच भी की जाएगी ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि बाजार में व्यवस्थित और नियंत्रित बिक्री का वातावरण भी बन जाएगा।

बिहार सरकार की यह नई नीति मांस और मछली के व्यापार को सुव्यवस्थित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

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