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तीन श्रेणियों में नई दरें लागू : योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला

Munesh Kumar Shukla Sat, Apr 18, 2026

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हालिया घटनाओं के बाद बड़ा कदम उठाते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिससे नई मजदूरी दरें अब पूरे प्रदेश में कानूनी रूप से लागू हो गई हैं।

श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच वेतन को लेकर बढ़ते विवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश को तीन श्रेणियों में बांटकर नई मजदूरी दरें तय की गई हैं, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों में जीवन-यापन की लागत के अनुसार संतुलन बनाया जा सके।

पहली श्रेणी में गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद को शामिल किया गया है, जहां अकुशल श्रमिकों के लिए 13,690 रुपये, अर्द्धकुशल के लिए 15,059 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रुपये मासिक न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। दूसरी श्रेणी में नगर निगम वाले अन्य जिले आते हैं, जहां यह दरें क्रमशः 13,006 रुपये, 14,306 रुपये और 16,025 रुपये निर्धारित की गई हैं।

तीसरी श्रेणी में शेष जिलों को रखा गया है, जहां अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी क्रमशः 12,356 रुपये, 13,590 रुपये और 15,224 रुपये तय की गई है। इन सभी दरों में मूल वेतन के साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) भी शामिल है।

दरअसल, 2019 और 2024 में प्रस्तावित संशोधन लागू नहीं हो पाए थे, जिससे मजदूरी में अंतर बढ़ गया था। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर लंबित संशोधन को लागू करते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ श्रमिकों को राहत मिलेगी, बल्कि औद्योगिक शांति और उत्पादन व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही चेतावनी दी गई है कि नई दरों के लागू होने के बाद किसी भी तरह की अनियमितता या श्रमिकों के हितों में कटौती पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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