हिमंता बिस्वा सरमा : हिमंत सरमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बंदूक वीडियो मामले में याचिका खारिज
Munesh Kumar Shukla Mon, Feb 16, 2026
सर्वोच्च न्यायालय ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के कथित ‘मिया मुस्लिम’ संबंधी बयानों और विवादित बंदूक वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर कड़ी फटकार भी लगाई।मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे मामलों में पहले संबंधित उच्च न्यायालय का रुख किया जाना चाहिए। अदालत ने टिप्पणी की कि सर्वोच्च न्यायालय तेजी से “राजनीतिक युद्धक्षेत्र” में तब्दील होता जा रहा है, जो उचित नहीं है।सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया, “आपको उच्च न्यायालय जाने से क्या रोक रहा है? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि उच्च न्यायालय भी राजनीतिक युद्धक्षेत्र बन गया है?”याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मामले में महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न शामिल हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेष जांच की आवश्यकता है। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या उच्च न्यायालय विशेष जांच समिति गठित नहीं कर सकता।पीठ ने यह भी कहा कि चुनाव नजदीक आते ही इस प्रकार की याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है। अदालत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और संवैधानिक नैतिकता का पालन करने की अपील की।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने असम में बंगाली मूल के मुसलमानों के संदर्भ में प्रयुक्त ‘मिया मुस्लिम’ शब्द को लेकर कई टिप्पणियां की हैं, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री का कहना है कि वे अवैध अप्रवासन के मुद्दे को उठा रहे हैं, जबकि आलोचकों का आरोप है कि उनकी टिप्पणियां घृणास्पद भाषण के समान हैं और इससे समुदाय विशेष के खिलाफ माहौल बन सकता है।
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