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राहुल गांधी की कथित संपत्ति मामले में हाईकोर्ट सख्त : सीबीआई-ईडी समेत कई एजेंसियों से मांगा जवाब

Munesh Kumar Shukla Thu, May 14, 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्र सरकार की कई प्रमुख जांच एजेंसियों से जवाब मांगा है। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय सहित अन्य संबंधित पक्षों को आठ सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की गई है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी और उनके परिवार की संपत्तियां घोषित आय से अधिक हैं और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराई जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को भी मामले में पक्षकार बनाने की मांग की गई। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए इन विभागों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता की शिकायत प्राप्त हो चुकी है और जांच से संबंधित जवाब अगली तारीख तक दाखिल कर दिया जाएगा। वहीं ईडी ने भी अदालत को जानकारी दी कि शिकायत मिलने के बाद आरोपों की प्रारंभिक जांच की जा रही है और उसकी प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश की जाएगी।

अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि शिकायत एजेंसियों को प्राप्त हो चुकी है, तो कानून के अनुसार आरोपों का सत्यापन किया जाना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। एसएफआईओ की ओर से भी जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका से जुड़े दस्तावेजों और पत्रावली को सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया है।

यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल की गई है। अब अदालत सबसे पहले यह तय करेगी कि यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। इसके बाद ही मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच की दिशा तय की जाएगी।